नसीराबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने डोडा-पोस्त तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपए के अर्थ दण्ड से किया दंडित

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर। नसीराबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च 2016 को रात्रि को नसीराबाद सदर थाना अधिकारी रामचन्द्र चौधरी द्वारा रात्रि गस्त के दौरान एक काले शीशे लगी कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक कार को भगा कर ले जाने लगा । जिस पर कार को रूकवा कर उसकी तलाशी लेने पर उसमें वैशाली नगर अजमेर निवासी सूरज नामक युवक मिला तथा कार की तलाश लेने पर उसमें 8 प्लास्टिक के कट्टो में 100 किलो अवैध डोडा पोस्त मिला ।जिस पर सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जिसमें सूरज को तस्करी का आरोपी मानते हुए नसीराबाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 89 दस्तावेज न्यायालय में परीक्षित कराए।वही अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सूरज को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता सैनी द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित करते हुए अर्थ दंड अदा नहीं किए जाने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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