डोडा-पोस्त तस्करी के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2 लाख रुपए के अर्थ दण्ड से किया दंडित

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर। नसीराबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 2लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया । अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून 2018 को रात्रि को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा रात्रि गस्त के दौरान एक इनोवा कार को रोककर उसकी तलाशी लिए तो उसमें विजेंद्र नामक युवक मिला तथा कार की तलाश लेने पर उसमें 8 प्लास्टिक के कट्टो में 157 किलो अवैध डोडा पोस्त मिला ।जिस पर मांगलियावास थाने में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जिसमें राजेश, विजय और वाहन स्वामी कृष्ण कुमार को तस्करी का आरोपी मानते हुए नसीराबाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पूर्व में अन्य आरोपियों को सजा हो चुकी है। वाहन स्वामी कृष्ण कुमार के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 71 दस्तावेज न्यायालय में परीक्षित कराए।वही अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता सैनी द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित करते हुए अर्थ दंड अदा नहीं किए जाने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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