सूचना अधिकार के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली ने नसीराबाद निवासी प्रार्थी की अपील पर सात दिन में प्रमाणित प्रतियां देने के दिए आदेश

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर। आवासन मंडल कॉलोनी नसीराबाद निवासी एवं रेलवे से स्टेशन मास्टर के पद से रिटायर्ड लक्ष्मण दास फुलवानी ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर से बोनस भुगतान की राशि एवं भुगतान तिथि दर्शाने वाले रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु एक आवेदन प्रेषित किया था। इस पर रेलवे के सूचना अधिकारी ने जारी सूचना में विवरण के रूप में जानकारी दी ।
लक्ष्मण फुलवानी ने यह कार्यवाही अपूर्ण मानते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपील अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत की।
अपील अधिकारी ने इस पर कार्रवाई करते हुए बोनस भुगतान से संबंधित तीन दस्तावेज आवेदक को भेजे ।
अपील अधिकारी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर आवेदक ने अपनी द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की । केंद्रीय सूचना आयोग ने इस मामले पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय अजमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, बहस में रेलवे की ओर से अजय प्रकाश निगम एवं आवेदक ने स्वयं अपना पक्ष रखा। केंद्रीय सूचना आयोग ने आवेदक लक्ष्मण दास फुलवानी के तर्कों से सहमत होते हुए रेलवे को आदेश दिया कि वांछित सूचनाएं सात दिवस के भीतर निशुल्क उपलब्ध करावे । हालांकि सूचना आयोग ने आवेदक की मुआवजा दिलाने की मांग को स्वीकार नहीं किया किंतु रेलवे अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए भविष्य में सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पर, सूचनाएं समय पर पूर्ण एवं बिन्दुवार देने तथा प्रथम अपील अधिकारी को अपील पर उचित कार्रवाई करने कै आदेश जारी किए।

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