हाईकोर्ट द्रारा दिव्यांग प्रणाम प्रत्रो का मेडिकल बोर्ड से होगा दुबारा परीक्षण करवाना स्वागत योग्य अच्छी पहल //
हाईकोर्ट द्रारा पशुधन सहायक भर्ती में विकलांग कैटेगरी में आरक्षित पदों पर मेडिकल बोर्ड से होगा दुबारा परीक्षण करवाने के निर्देश दिये है और यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया तो दोषी के खिलाफ होगी कार्यवाई का आदेश दिये है उसका विकलांग संघ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने दिव्यांगजनों के हितो की रक्षा हेतु स्वागत योग्य अच्छी पहल बताया है
उपाध्याय में बताया कि ये सरकार द्रारा सभी प्रकार की भर्तियों में जिस प्रकार योग्यता प्रणाम प्रत्रो की जांच विभागीय अधिकारी द्रारा समस्त विभाग करते है उसी प्रकार दिव्यांगता प्रणाम प्रत्रो की जांच मेडिकल बोर्ड से फिजिकल परीक्षण द्धारा होनी आवश्यक चाइए ताकि फर्जी तरीके से आवेदन करने वालो की छतनी होकर वास्तविक दिव्यांगो की जॉब लग सके हाईकोर्ट द्रारा एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल को निर्देशित किया कि एक मेडिकल बोर्ड जिसमें कम से कम दो आर्थोपेडिक विशेषज्ञ इन सभी याचिकाकर्ताओं की जांच करेंगे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनके मेडिकल प्रमाण पत्र गलत जारी किया है यह साबित हो जाए तो जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के खिलाफभी कारवाई की जाएगी
दिव्यांग अधिनियम 2016 के अध्याय 16 में अपराध और शक्तियों 91 बिंदु के द्रारा दिव्यांगजन के लिए आशियत किसी फायदे को लेता है या लेने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अविध दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा। ये पावधान है
दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का गारन्टी बिल को अमल करे