दिव्यांग की समस्या को लेकर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान ।
संवाददाता / दिव्यांग जगत
सीतामढ़ी / बिहार : दिव्यांग अजय कुमार सिंह (दिव्यांग 90%) इनके घर के निकासी को विपक्षी द्वारा अवरुद्ध किये जाने की बात कहते हुए यह भी कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, की धारा -7 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी को त्वरित कार्रवाई हेतू आवेदन किया था क्योकि अधिनियम के तहत प्रथम पिडा निवारण अधिकारी के रूप मे अधिकृत है । परंतु उनके असहयोग पूर्ण रवैया को देखते हुए दिव्यांग ने राज्य नि :शक्ता आयुक्त को एक आवेदन त्वरित कार्रवाई हेतु दिया था अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके आदेश पर संज्ञान लिया गया है । परंतु विपक्षी द्वारा विवादित नाला पर इंट का दीवार जोड़ दिया गया राज्य आयुक्त नि :शक्ता के बार -बार निदेश देने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा आदेश को अवहेलना की जा रही है । उपरोक्त के सबंध मे मानवाधिकार आयोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सीतामढ़ी को तथयो की जांच करते हुए यथाशीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया ।