सरकार ने दिव्यांगों के स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहनों पर रोड टेक्स छूट का दायरा बढ़ाया
10 लाख तक के वाहनों को मिली छूट
जयपुर।राज्य सरकार ने हाल ही में घोषित अपने बजट में घोषणा विशेष योग्यजनों के स्वयं के नाम से पंजीकृत होने वाले निजी वाहनों पर पूर्ण रोड टैक्स छूट का दायरा बढ़ाते हुए उनका सफर सुगम किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर पूर्ण रोड टैक्स छूट का दायरा 10 लाख कर दिया है। यह छूट ऑटमेटिक और रेट्रो फि़टेड दोनों प्रकार के वाहनों पर मिलेगी।
पूर्व में दिव्यांगों को रोड टैक्स देना पड़ता था
दिव्यांगों के 10 लाख मूल्य तक के निजी अनुकूलित वाहनों पर राज्य सरकार ने रोड टैक्स की छूट का दायरा 8 से बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दिए है। पूर्व में यह सीमा कम होने से यानि वाहन की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, तो पूरा एक बारीय कर रोड टैक्स अदा करना पड़ता था ।