दिव्यांगों को वाहन खरीदने में शत प्रतिशत की टैक्स छुट
दिव्यांग जगत / सुखराम मीणा
पैरों से दिव्यांग व्यक्ति की और से वाहन खरीदने पर परिवहन विभाग ने बड़ी राहत प्रदान की है! इस प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति को वाहन खरीदने पर शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी! इससे पहले पैरों से दिव्यांग व्यक्ति को सीमित छूट मिल रही थी! विभाग ने इस संबंध में सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देश जारी किए हैं!
दिव्यांग अगर 10 लाख का वाहन खरीदता है तो भी, उसे टैक्स पर पूरी छूट मिलेगी! आदेश के अनुसार दिव्यांग को अपने नाम पर ही वाहन खरीदना होगा ! यह छूट दिव्यांगों तभी मिलेगी जब उसके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र दिव्यांग व्यक्ति को वाहन खरीदते समय आरटीओ-डीटीओ के सामने विक्लांगता प्रमाण पत्र पेश करना होगा!उसके बाद ही दिव्यांग व्यक्ति को वाहन खरीदने में शत प्रतिशत छूट मिलेगी! हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा बजट में यह बात विधानसभा में रखी गई थी और बजट में भी इसकी घोषणा पूर्व में की जा चुकी है!
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