मध्यप्रदेश-निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पति में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती हैं।
दम्पति ( युवक एवं युवती ) के निःशक्त होने पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाती हैं।
मध्यप्रदेश-निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पति में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती हैं।
दम्पति ( युवक एवं युवती ) के निःशक्त होने पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाती हैं।