जयपुर। राजस्थान में रोडवेज बसों में आए दिन दिव्यांगजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता रहा हैं। आयुक्त विशेष योग्यजन जब मिशन तहसील 392 के तहत दिव्यांगो की जनसुनवाई कर रहे हैं तो उन्हें रोडवेज से संबंधित समस्याओं से दिव्यांगो ने अवगत करवाया।जिस पर आयुक्त ने तुरंत एक्शन लेते हुए चुरू जिले से आदेश जारी करवाए। अब लगभग यह आदेश पूरे प्रदेश में सभी आगारों से जारी करवाए जाने की पहल हो गई हैं।
आदेश की पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें।
राजस्थान सरकार आयुक्तालय विशेष योग्यजन के पत्रांक 3812-3816 दिनांक 14.09.2022 की पालना में मुख्यमंत्री की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार- मिशन तहसील 392 के अंतर्गत तहसील स्तर के कार्यक्रम /शिविर/ का आयोजन दिनांक 14. 10. 2022 को चुरू जिले में किया गया हैं l उक्त कार्यक्रम/ शिविर श्रीमान आयुक्त महोदय विशेष योग्यजन के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में निम्न आदेश जारी किए जाते हैं।
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1.समस्त चालक /परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि निगम वाहनों में चढ़ने वाले दिव्यांग जनों को वाहन पूर्णतया रोक कर ही चढ़ाएंगे वह वाहन में चढ़ने में सहायता करेंगे, साथ ही प्राथमिकता से सीट पर बिठाएंगे ।
2.चालक परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन में चढ़ने वाले दिव्यांग जनों से मधुर शालीनता पूर्व व्यवहार करेंगे। व नियमानुसार निशुल्क टिकट जारी करेंगे।
3.समस्त चालक/ परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि बिना स्टैंड वाहन रुकवाने हेतु इशारा करने पर वाहन रोककर दिव्यांग जनों को वाहन में चढ़ाएंगे उतारेंगे।
4.समस्त परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि टिकट बनाते समय यदि दिव्यांग जनों को जारी आर एफ आई डी कार्ड से तकनीकी कारण से टिकट नहीं जारी हो पाते हैं तो निगम द्वारा जारी मैनुअल टिकट बुक से निशुल्क टिकट जारी करेंगे।
उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।