नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी जमानत पर रिहा

नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी जमानत पर रिहा

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । अजमेर विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण संख्या- 1 अजमेर के न्यायाधीश रतन लाल मूण्ड ने नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी रोड़ा जी का बाडिया हाऊसिंग बोर्ड ब्यावर निवासी दिनेश सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार पीड़िता की माँ ने पुलिस थाना ब्यावर सिटी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी दिनेश सिंह ने दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी दिनेश सिंह के खिलाफ धारा- 376(a)(b), 376(2) (f) भारतीय दंड संहिता व 3(a)/4, 5(m)(n) पोक्सो प्रकरण मे मुकदमा दर्ज कर आरोपी को दिनाँक 29.11.2021 गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में था। आरोपी दिनेश सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायाधीश रतनलाल मूण्ड द्वारा सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर आरोपी दिनेश सिंह को 100000 रुपये के स्वयं के मुचलके व 50000 रुपये के दो जमानत मुचलके न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए गए। आरोपी दिनेश सिंह की पैरवी अधिवक्ता सुरेंद्र चणिया, अधिवक्ता पीयूष जैन व अधिवक्ता दीपक दायमा के द्वारा की गई।

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