जिला रसद अधिकारी हेमंत आर्य के नेतृत्व में “घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत अजमेर रसद विभाग की कार्यवाही
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । एलपीजी के अवैध भण्डारण तथा व्यापार की सूचना मिलने पर विनायक होटल एवं रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 08, लामाना , तहसील पीसांगन पर जांच दल द्वारा दबिश दी गई। मौके पर होटल के पीछे बने स्टोरनुमा कक्ष में कुल 47 सिलेण्डर (45 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा, 01 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा, 01 सिलेण्डर 5 किग्रा) पाये गये। मौके पर कालूराम चौधरी पुत्र श सुरेन्द्र चौधरी उपस्थित मिला। पूछने पर कालूराम चौधरी ने बताया कि यह सिलेण्डर उसके स्वयं के है तथा वह प्लांट से आने वाली गैस गाडियों से इन सिलेण्डरों में गैस भरकर बाजार में सप्लाई करता है।मौके पर गैस सिलेण्डर संबंधित बिल वाउचर, डायरी, पर्ची, मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मौके पर 47 गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया जिसको निकटवर्ती जेठाना इण्डेन ग्रामिण वितरक गैस एजेन्सी को अग्रिम कार्यवाही तक सुपुदर्गी में दिया गया।
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर हेमन्त कुमार आर्य ने बताया की जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर तथा पिकअप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।
जांच दल में हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन अधिकारी थे।
वही दुसरे छापे में लौंगिया मोहल्ला पार्किंग के पास वार्ड नं. 09 अजमेर मे मनीष पुत्र महेश हरिजन के मकान के बाहर बने जाली वाले केबिन पर दबिश दी गई। मौके पर भारत गैस के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 01 अवैध गैस रिफलिंग मशीन, जिसमें दोनो ओर पाइप लगा था तथा विद्युत कनेक्शन लगा हुआ था को जब्त किया गया। उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अवैध रिफिलिंग मशीन को गैसर्स चन्द्रायन गैस एजेन्सी, अजमेर के प्रतिनिधि अय्यूब खान पुत्र कय्यूम खान को अग्रिम आदेश तक यथावत सुरक्षित रखने हेतु सपुर्दुगी में दिया गया। जांच दल में नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीमती शीला वेनीवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक आदि थे।