मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । पोक्सो सं 2 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने आदेश पारित करते हुए आरोपी ग्राम मंगरी (चाट ) पुलिस थाना नसीराबाद सदर निवासी ग्यारसी लाल मेघवंशी को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया । आरोपी के विरुद्ध प्रथम सुचना संख्या 101/24 पी एस नसीराबाद सदर मे अंतर्गत धारा 363,366A, 344,376,376(2N)IPC व 3/4,5(L)/6पोक्सो एक्ट मे दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय मे चालान पेश किया गया। जिसमे आरोपी की पैरवी एडवोकेट परमेश्वर चौधरी ने की तथा अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान ने आरोपी को समस्त आरोपों से बरी कर दिया। आरोपी की पैरवी चौधरी एसोसिएशन के अधिवक्तागण एडवोकेट परमेश्वर चौधरी, एडवोकेट शिवदान चौधरी, एडवोकेट टीना टेपण, एडवोकेट आबिद काठात, एडवोकेट शौकत काठात ने की।