केकड़ी जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रता सम्पादन के लिए लगाई 144 धारा

केकड़ी जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रता सम्पादन के लिए लगाई 144 धारा

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । लोकसभा आम चुनाव-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रता सम्पादन के लिए केकड़ी जिले में धारा 144 लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 शुक्रवार 26 अप्रेल को होने जा रहे है।
उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रा के भीतर बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक धारा 144 का आदेश प्रभावी रहेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्रा में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सम्बन्ध में 48 घंटे के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नही होगा।

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