नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान – 2041 के प्रारुप का हुआ प्रकाशन, दर्ज हुई 2 आपत्तियां
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार (साधारण)नियम 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान – 2041 का प्रारुप तैयार कर जनता से आपत्तिया एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु मगंलवार को स्थानीय अम्बेडकर भवन, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नसीराबाद (जिला अजमेर) में प्रारुप प्रकाशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सर्वप्रथम श्रीमती अनुपमा टेलर, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, श्रीमती शारदा मितलवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका नसीराबाद, श्री शम्भु साहू, उपाध्यक्ष, नगरपालिका नसीराबाद, श्री भुपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा मां शारदा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर पुष्प अर्पित किये गये।
श्रीमती शारदा मितलवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका नसीराबाद द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि नगरपालिका नसीराबाद की सीमाओ के विस्तार एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले आम नागरिको के सर्वागींण विकास हेतु मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष – 2041 का प्रारूप नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया जाकर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशन विधिवत् रूप से मगंलवार ,15 मार्च को गया । जिसमे
श्री भुपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा बताया गया कि नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान – 2041 अन्तर्गत नसीराबाद नगरपालिका क्षेत्र के साथ ही 12 राजस्व ग्रामों नान्दला, बूबानिया, मोतीपुरा, चाट, जगपुरा, धोलादांता देराठू, देराठू, बारा पत्थर, राताखेड़ा, बैवन्जा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ी आदि को शामिल किया जाकर प्रारुप तैयार किया गया है। प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा सुझाव STP कार्यालय अजमेर, नगरपालिका कार्यालय नसीराबाद अथवा मुख्य नगर नियोजक कार्यालय जयपुर में प्रस्तुत कर सकते है।
श्रीमती अनुपमा टेलर, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर द्वारा बताया गया कि नगरपालिका नसीराबाद का मास्टर प्लान का प्रारूप वर्ष 2041 तक के लिये है, जो कि नसीराबाद नगरपालिका क्षेत्र के साथ ही 12 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हेतु नगरीय सीमा में आने वाली सिवायचक भूमि व कृषि भूमि का भू-उपयोग व मार्गाधिकार को दर्शाता है। जिसका मौके से मिलान कर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करवाना हो तो अपने आपत्ति अथवा सुझाव 30 दिवस तक प्रस्तुत कर सकते है।
अधिशासी अधिकारी भगवत सिह परमार ने बताया कि इसमे सरपंच, ग्राम पंचायत दिलवाड़ा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दला द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों को नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान – 2041 में शामिल नही किये जाने के सम्बन्ध में दो आपत्तियां दर्ज करवायी गयी। कार्यक्रम के दौरान ही सदस्यगण द्वारा हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की जल- विद्युत-सफाई सम्बन्धित समस्याओं से भी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय को अवगत करवाया गया, जिसके सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान – 2041 के प्रारुप प्रकाशन कार्यक्रम में नैनसी जैन, उपनगर नियोजक, अजमेर, राजेश वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर, रामकरण शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, कमल किशोर मालव, वरिष्ठ लिपिक, रामावतार वर्मा, वरिष्ठ लिपिक सहित सदस्यगण एवं नगरपालिका प्रशासन उपस्थित रहा ।