क्या आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है? अगर हां तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पहले से आसान हो गया है। अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है, क्योकि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को पहले से आसान कर दिया है।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव डिजिटल मीडिया के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पहले लाइसेंस बनवाने के लिए हर रोज RTO पर सैकड़ों की संख्या में लोग आवेदन करते थे, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति का ड्राइविंग टेस्ट लेने में काफी दिक्क्त का सामना करना पड़ता था।
पहले कई बार ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। जिसकी वजह से प्रोसेस काफी लम्बा हो जाता था। अब इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की। अब गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कर सकती है।
जानें कौन जारी कर सकेगा लाइसेंस?
जारी हुई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानि RTO द्वारा भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इस नई सुविधा में अब कुछ संस्थाएं भी जुड़ सकती है। जिसमें फर्म्स, एनजीओ, प्राइवेट कंपनियां, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर, ये सभी अपने यहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके आलावा मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को अपने जारी बयान में कहा था कि, ‘‘वैध संस्थाएं जैसे मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर, चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।’’
ऑनलाइन पोर्टल में होंगे बदलाव
ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले मान्यता प्राप्त केंद्रों को नियम के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल भी बनाना होगा। जिसमें ट्रेनिंग स्केडुल, ट्रेनिंग कोर्स स्ट्रक्चर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कई सुविधाऐं दी जाएगी।