धोखाधड़ी का मामला : तत्कालीन सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी सहित 8 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
राकेश अग्रवाल दिव्यांग जगत
सवाई माधोपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर खंडार थाना पुलिस ने तत्कालीन सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, छाण सरपंच, मनोनीत सदस्य सहित 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब्दुल समद निवासी ग्राम मयापुर (जेतपुर), हाल अंसारी मोहल्ला सवाईमाधोपुर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के समक्ष रामजीलाल गुर्जर पुत्र श्योनारायण गुर्जर निवासी छाण, प्रभुलि पत्नी रामजीलाल गुर्जर निवासी छाण, तत्कालीन हलका पटवारी छाण, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक छाण, तत्कालीन सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अगमदान रतनू, तत्कालीन तहसीलदार खण्डार बलदेव सिंह हाड़ा, तत्कालीन मनोनीत सदस्य पंचायत समिति खण्डार छीतरमल तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छाण राजेश कुमार के खिलाफ इस्तागासा दायर किया।
पीड़ित ने इस्तगासा में बताया कि 6 जुलाई 1968 को इस्माइल पुत्र इब्राहिम को ग्राम मयापुर (जेतपुर) तहसील खण्डार में जिला प्रशासन द्वारा खसरा नम्बर 15 (साबिक) में पांच बीघा कृषि भूमि आवंटित की थी, जिसका नामांतरण नहीं खुला था और ना ही अमल की गई थी। इसका फायदा उठाकर उक्त लोगों ने अतिक्रमण दर्शाते हुए सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर 24 जून 2002 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान रामजीलाल गुर्जर व उसकी पत्नी प्रभुलि गुर्जर ने तत्कालीन अधिकारियों से मिलकर अपने नाम लगवा ली। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए उक्त लोगों के खिलाफ धारा 420, 467,468, 471, 120बी, 166, 167, 218 भादस में मुकदमा दर्ज करने के खण्डार थाना पुलिस को आदेश दिए ।