नई दिल्ली: अगर आप किन्हीं वजहों से ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं और इस कोरोना काल में रोजगार को लेकर परेशान हैं तो आज हम आपको कई विकल्पों के बारे में बताएंगे. केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं (Employment Schemes of Central Government) हैं, जिनका फायदा उठाकर आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं या रोजगार पा सकते हैं.
8 वीं पास वाले भी कर सकते हैं अप्लाई
जानकारी के मुताबिक 8वीं पास से 12वीं पास तक के लोग केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. सरकार न केवल इन योजनाओं (Employment Schemes of Central Government) के लिए पूंजी प्रदान करती है बल्कि बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है. इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने साथ ही दूसरे लोगों को भी काम दे सकते हैं. आइये जानते हैं कि वे कौन सी योजनाएं और उनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है.
पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme)
इस योजना के तहत सरकार 10 हजार रुपये का लोन प्रदान करती है. इसके तहत सरकार नियमित रूप से हिसाब चुकाने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है.
पात्रता: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए. अगर आप फेरी वाले हैं तो आपके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की ओर से जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान-पत्र होना चाहिए. जिन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
इस योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है. यह ट्रेनिंग लेकर आप कहीं भी रोजगार हासिल कर सकते हैं या फिर अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं.
पात्रता: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए. दसवीं पास या 12वीं कक्षा छोड़ने वाले युवा या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए PMKVY में दाखिला ले सकते हैं. यह ट्रेनिंग लेने के लिए सरकार ने 18- 45 वर्ष की आयु तय की है.
मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme)
इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार दिए जाने की गारंटी दी गई है. योजना के तहत आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर वह काम पाने का हकदार है.
पात्रता: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए. उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह ग्रामीण इलाके में रहता हो.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
इस योजना में नए उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
पात्रता: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो. उसे कम से कम 8वीं पास होना चाहिए.
दीन दयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
इस योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान कर अपने पैरों पर खड़ा करवाना है. जिससे वे न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी हासिल कर सकें.
पात्रता: इस योजना के आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए. उसकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दस साल छूट दी गई है.