मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर। श्रीनगर कस्बे के पंचायत समिति सभागार में उपनिदेशक महिला अधिकारिता मेघा रतन के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद देवीलाल यादव की अध्यक्षता में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोक एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
महिला सुरक्षा केंद्र से विधिक सलाहकार एडवोकेट भावना नेहलानी द्वारा सन्दर्भ व्यक्ति के रूप
अधिनियम पर प्रकाश डाला और
खंड पर्यवेक्षक अभिषेक मांडिया द्वारा आंतरिक शिकायत समितियों को बनाने व उनकी जानकारी
ऑनलाइन एसएचई बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सभी ब्लॉक अधिकारियो को आग्रह किया।
इस कार्यशाला में ब्लॉक विकास अधिकारी महेश चौधरी, तहसीलदार नानू लाल यादव, नायब तहसीलदार अजय पाल, प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग राजश्री, आबकारी निरीक्षक नीलम चौधरी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमंत कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी शैलेन्द्र मथुरीया, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अल्ताफ हुसैन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार, श्री नगर पंचायत समिति की ग्राम साथिन उपस्थित भी रहीं ।
कार्यशाला के अंत में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने इस अधिनियम के तहत सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में आंतरिक समिति के गठन का अतिशीघ्र करने हेतु अधिकारियो को निर्देश भी दिए और बताया की समितियों का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने एवं महिला सशक्तिकरण में महत्ती भूमिका निभाने में आवश्यक होगा । भारत व राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण व उत्थान, कौशल, आत्मनिर्भर, सुरक्षा पर चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित व प्रचार प्रसार करने के लिए भी बताया गया।
कार्यक्रम का मंच संचालन सिफार संस्था के मेलवीन द्वारा किया गया।