खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रिपोर्टर भगवत शर्मा
दिव्यांग जगत न्यूज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन के मार्गदर्शन में आज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नांगल चौधरी में सीनियर सिटीजन एंड मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007 के बारे में लोगों को जागरूक किया।
अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय ने उपस्थित लोगों को बताया कि जिन माता-पिता के बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तथा अपने माता पिता को अनदेखा कर रहें हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालयों में चक्कर लगाने की जगह एक साधारण दरखास्त इस कानून के तहत मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट्स एंड सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल उपमंडल नारनौल में दे सकता है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के बच्चों ने उन्हें धोखे से अथवा बहला व फुसलाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाले और उसके बाद उन्हें दर-दर की ठोकर खाने के लिए उन्हें घर से बेघर कर देते हैं तो उनसे इस कानून के तहत प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए भी कार्यवाही कर सकता है।