अजमेर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या दो ने सुनाया फैसला
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । अजमेर विशेष न्यायालय ने पाँक्सो एक्ट संख्या दो ने 56 वर्षीय एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई । आरोपी ने एक 16 वर्षीय नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार । बालिका के गर्भवती होने के बाद अस्पताल में गर्भपात कराने पहुंचने पर मिली थी जानकारी । जिस पर मामला दर्ज होने पर मुख्य आरोपी वासुदेव सोनी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
10 अगस्त 2020 को कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था मुक़दमा, अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 26 दस्तावेज किए गए पेश, आरोपी को 100000 के अर्थदंड से दंडित किया ।