सम्पदा अधिकारी (छावनी परिषद नसीराबाद) द्बारा सब्जी मंडी के किरायेदारों पर की गई अवैध कार्यवाही पर अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश अपास्त किया

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर। सम्पदा अधिकारी (अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद नसीराबाद) द्बारा सब्जी मंडी ( एस बी आई बैंक के सामने) पर की गई अवैध कार्यवाही पर मान्य अपर जिला न्यायाधीश नसीराबाद द्बारा प्रसारित आदेश दिनांक 14/9/2020 को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार कर आदेश पारित किया गया। अपीलों में अपील कर्ता नानकराम, नारायण लाल, लाहौरीमल , टोपनदास, सत्यनारायण, घनश्याम, शिवकरण, जेठानंद, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रेमचन्द, भागचंद, ओमप्रकाश ने निवेदन किया था कि अपीलार्थी किरायेदार है, जिन्हे छावनी परिषद अवैध रूप से निष्कासन करने पर आमादा है। जिस पर सभी अपीलार्थीयो ने सिविल न्यायाधीश नसीराबाद से स्टे प्राप्त किया था, परन्तु स्टे के बाबजूद सभी अपीलार्थीयो पर पी पी एक्ट में कार्यवाही कर उन्हें निष्कासित करने के आदेश प्रसारित किए गए थे, जो कानूनी रूप से सही नहीं थे। सिविल न्यायाधीश ने पूर्व में स्पष्ट आदेश प्रसारित किया था कि अपीलार्थी किराएदार है या लीजधारक, इसका निर्धारण वाद में होगा, परन्तु वाद के विचाराधीन रहने की गई कार्यवाही पर फिर से स्टे प्राप्त किया गया तथा व्यायादेश रहते प्रसारित किए गए पी पी एक्ट के आदेश को मान्य अपर जिला न्यायाधीश ने सभी अपीलों को स्वीकार कर उक्त आदेश अपास्त किया है। प्रकरण की पैरवी एडवोकेट के सी बीजावत , एडवोकेट अनिल बीजावत , एडवोकेट आशीष अजमेरा व एडवोकेट रोहन गोयल ने की ।

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