जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने का आरोपी जमानत पर रिहा

जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने का आरोपी जमानत पर रिहा

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । अजमेर न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकरण अजमेर के न्यायाधीश राजेन्द्र बंसीवाल ने अभियुक्त रणजीत चौधरी पुत्र रामदयाल निवासी सराणा , किशनगढ़ को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी रणजीत ने परिवादी के साथ उसकी दुकान पर जाकर शराब के नशे में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने तथा वहां पर परिवादी के साथ मारपीट की । जिस पर परिवादी पीड़ित के द्वारा पुलिस थाना गांधी नगर किशनगढ़ जिला अजमेर में प्रथम सूचना संख्या दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना संख्या 354/2021 में जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता पियूष जैन द्वारा न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर अपने तर्क प्रस्तुत किए गए । जिन से सहमत होकर न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 25000 रुपये के स्वयं के मुचलके व 25000 रुपये के जमानत मुचलका प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता पियूष जैन, दीपक दायमा व अनिल कसौटिया द्वारा पैरवी की गई।

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