ग्राम मांगलियावास में लापरवाही से जीप चलाकर मृत्यु कार्य करने के आरोपियों को किया बरी

ग्राम मांगलियावास में लापरवाही से जीप चलाकर मृत्यु कार्य करने के आरोपियों को किया बरी

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । 4 मार्च 2003 को फजलुर्रहमान नामक व्यक्ति ने मांगलियावास थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बताया था कि वह ब्यावर से जीप में अन्य यात्रियों के साथ बैठकर अजमेर की ओर जा रहे थे। तभी जीप चालक केसरपुरा निवासी पृथ्वी सिंह ने जीप को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड में आकर रोडवेज बस के टक्कर मार दी। जिससे जीप सड़क के नीचे उतरकर पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें जीप में बैठी सवारियों की चोट आई और सुरेंद्र कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। जिस पर मांगलियावास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जीप चालक पृथ्वी सिंह और जीप की मालिक सीता के विरुद्ध नसीराबाद न्यायालय में चालान पेश किया ।जहां विचारण के दौरान गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने और अभियुक्तगणों के अधिवक्ताओं के तर्को से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा सांधु ने दोष मुक्त कर बरी किया । व दोनों आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट हेमंत प्रजापति और कन्हैयालाल साहू ने की।

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