दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मिलेगा निःशुल्क उपचार

विशेष आलेख
मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना

दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मिलेगा निःशुल्क उपचार

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार घायल व्यक्ति का, बिना किसी पहचान एवं पात्रता के, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में इलाज करना सुनिश्चित किया जाएगा। बजट घोषणा के संदर्भ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सडक सुरक्षा योजनाप्रदेश में संचालित होगी। इस योजना के आरंभ होने से सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चाहे वह किसी भी राज्य का हो बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध निजी एवं राजकीय अस्पतालों में दुर्घटना के 72 घंटो तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्र्तगत पात्र मरीजों का उपचार योजनार्तगतउपलब्ध पैकेजेज के अनुसार किया जाएगा। जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्र्तगत पात्र नहीं है उन्हें भी दुर्घटना के प्रथम 72 घंटों में योजना से सम्बद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार दिया जाएगा।इसके पश्चात् गैर लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा अथवा मरीज स्वैच्छा से स्वयं के खर्च पर निजी अस्पताल में आगे का उपचार जारी रख सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनार्तगत उपलब्ध पैकेजेज में से सडक दुर्घटनामें घायल व्यक्ति के उपचार के लिये 182 पैकेजेज रोड़ ट्राफिक एक्सीडेंट स्पेशलिटी के अन्तर्गत चिन्हित किए गए है। इन पैकेजेज को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। श्रेणी-1 मेंएमबीबीएस डॉक्टर केद्वारा भी उपचार प्रदान किया जा सकेगा। श्रेणी-2 में सम्बन्धित विशेषज्ञ द्वारा उपचार का पैकेजेज बुक किया जा सकेगा। घायल मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत प्राथमिकता से आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त क्लेम प्रोसेसिंग ऑनलाइन की जाएगी। घायल व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने परसम्बद्ध अस्पताल योजना के पोर्टल पर मरीज की पात्रता की जांच के मैन्यू पर जाकर सडक दुर्घटना अथवा आरटीए के विकल्प का चयन करेंगे। सडक दुर्घटना अथवा आरटीए के विकल्प के चयन के बाद मरीज की मेडिकल स्थिति के अनुसार नॉरमल अथवा इमरजेंसी रूट के विकल्प का चयन किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल द्वारा मरीज की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्र्तगत पात्रता की जांच की जाएगी। मरीज योजनान्तगत लाभार्थी पाया जाता है तो मरीज की मेडिकल स्थिति के अनुसार नॉरमल अथवा इमरजेंसी मोड का चयन कर मरीज की टीआईडी जनरेट की जाएगी एवं मरीज का उपचार योजनार्तगत निर्धारित पैकेजेज एवं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। मरीज योजनान्र्तगत लाभार्थी नहीं है परन्तु मरीज का जनआधार कार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर एक नया फॉर्म खुलेगा।इसमें मरीज की आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। गैर लाभार्थी परिवार के मरीज उपचार के लिए पैकेजेज बुक करते समय मरीज की घायल अवस्था की फोटो प्रूफ के रूप में अपलोड की जाएगी तथा क्लेम सबमिट करते समय पुलिस को सूचना सम्बन्धित दस्तावेज (रोजनामचा, एफआईआर एवं एमएलसी की प्रति) एवं सरकार द्वारा जारी कोई भीफोटो पहचान संबंधी दस्तावेज लगाया जाना आवश्यक होगा। मरीज के पास सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र नहीं है अथवा मरीज अज्ञात है। ऎसी स्थिति में मरीज के उपचार के लिए पैकेजेज बुक करते समय मरीज की घायल अवस्था की फोटो प्रूफ के रूप में अपलोड की जाएगी तथा क्लेम सबमिट करते समय पुलिस को सूचना सम्बन्धित दस्तावेज (रोजनामचा, एफआईआर, एमएलसी की प्रति) अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के प्रथम 72 गोल्डन समय में घायल व्यक्ति की जान बचाना है। अतः अस्पताल सर्वप्रथम घायल मरीज का उपचार सुनिश्चित करेंगे एवं तत्पश्चात पुलिस को सूचना एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सम्पूर्ण क्लेम प्रोसेसिंग योजना के टीएमएस पर योजना में निर्धारित नियमानुसार की जाएगी। सडक दुर्घटना में घायल योजना के पात्र परिवार के मरीज का उपचार योजनार्तगत इन्श्योरेंस मोड पर किया जाएगा अर्थात् अस्पताल को भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। गैर लाभार्थी मरीज के उपचार का व्यय राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा ट्रस्ट मोड़ पर वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्र्तगत सम्बद्ध समस्त निजी एवं राजकीय अस्पतालों की जानकारी योजना के चिरंजीवी वेबपोर्टलपर उपलब्ध है। वर्तमान में योजना से सम्बद्ध राजकीय एवं निजी अस्पतालों के अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट विभाग क्षेत्र विशेष की आवश्यकता का आकलन कर ऎसे क्षेत्र में संचालित अस्पतालों को योजना में जोड़े जाने की अनुशंसा आरएसएचएए को भेज सकते है।इससे योजना के प्रावधानों के अनुसार अन्य अस्पतालों को भी सडक दुर्घटना के मरीजों के उपचार के लिए योजना से सम्बद्ध किया जा सकता है। सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले व्यय का भुगतान संबन्धित अस्पताल को करने के लिए राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के पास उपलब्ध स्टेट फंड की राशि का उपयोग किया जाएगा।इसका पुर्नभरण परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। उपचार के लिए पूर्व में निर्धारित योजना की समस्त नियम एवं शर्ते यथावत रखे गए है।

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