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कृषक किसी भी अधिकृत विक्रेता से मोल भाव तय कर अनुदान पर ले सकेगा कृषि आदान

कृषक किसी भी अधिकृत विक्रेता से मोल भाव तय कर अनुदान पर ले सकेगा कृषि आदान

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अनुदान पर वितरित किए जाने वाले कृषि आदानों के लिए पहली बार कृषकों की सुविधा के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं।
कृषि उप निदेशक श्री जितेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कृषक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी से किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। कृषक कृषि आदान का उपयोग करना चाहता है व योजना अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे संबधित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। अधिकारी की सिफारिश अनुसार कृषि आदानों यथा पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेंट्स एवं बायो सूक्ष्म पोषक तत्व आदि वैद्य अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से कृषक स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल भाव तय कर क्रय कर सकेगा। कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पौधे संरक्षण रसायन, बायो एजेंट्स, बायो र्फटिलाइर्जस, सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय होगा। बायो र्फटिलाइर्जस पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रुपये प्रति हेक्टर जो भी कम हो देय होगा । प्रति कृषक अधिकतम सीमा 2 हैक्टर होगी। कृषकों को अनुदान पर कृषि आदान उपलब्ध करवाये जाने के लिए आवेदन से अनुदान राशि के भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना है।

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