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हाईकोर्ट से दिव्यांग को राहत:250 किलोमीटर दी नियुक्ति

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारी को नियमों के विपरीत जाकर गृह जिले में नियुक्त नहीं करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया (Court on in divyang appointment out of home district) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक रावत की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सुन और बोल नहीं सकता है. उसका चयन एलडीसी भर्ती-2013 में हुआ था. उसे भीलवाड़ा पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई. जबकि राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी नियम, 1976 में प्रावधान है कि दिव्यांग कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में ही नियुक्ति दी जाएगी. इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग के 20 जुलाई, 2020 के आदेश के तहत ऐसे कर्मचारियों को उनके घर के नजदीक नियुक्ति दी जाएगी.

इसके बावजूद याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति ना देकर 250 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी गई है. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भी दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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