नियम विरुद्ध पटटे जारी करने पर लोहरवाड़ा के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध हुई अनुशासत्मक कार्यवाही
नियम विरुद्ध पटटे जारी करने पर लोहरवाड़ा के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध हुई अनुशासत्मक कार्यवाही
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर। नसीराबाद के नजदीक लोहरवाड़ा ग्राम के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी एंव वर्तमान साम्प्रोदा ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत किशन गोपाल के विरुद्ध लोहरवाड़ा मे कार्य सेवा के दौरान नियम विरुद्ध पटटे जारी करने व एंव आबादी भूमि पर बसे पुराने 40 घरो के पटटो का निस्तारण नही करने की शिकायत सतर्कता विभाग को मिलने व जांच मे दोषी पाये जाने पर प्रभारी अधिकारी सतर्कता कलेक्ट्रेट अजमेर कैलाश चन्द शर्मा द्बारा राजस्थान सिविल सेवाएं ( वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील ) 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासत्मक कार्यवाही की गई । लोहरवाड़ा के पूर्व सरपंच गोरधन सिंह राठौड़ ने बताया कि पंचायत समिति श्री नगर के विकास अधिकारी को इस सम्बन्ध मे जानकारी दी गई थी । जिस पर विकास अधिकारी प. समिति श्री नगर की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज नियम 157 के तहत आबादी भूमि पर बसे पुराने घरो का विनियमितीकरण कर पटटा जारी किया जा रहा है । लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने कार्यवाही नही की । जिसकी सूचना सतर्कता विभाग मे ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दी गई । शिकायत व विभाग द्बारा जांच मे शिकायत सही पाये जाने पर अनुशासत्मक कार्यवाही की गई ।

