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दो दिवसीय सरपंच ग्राम विकास अधिकारी का प्रशिक्षण का समापन


दो दिवसीय सरपंच ग्राम विकास अधिकारी का प्रशिक्षण का समापन

दिव्यांग जगत/भूपेन्द्र सिंह पंँवार

अरांई,पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राजस्थान सरकार (पंचायतीराज) द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 19-20 दिसम्बर 2022 पंचायत समिति सभा भवन अरांई में दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ।मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के आदेशानुसार स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों, कनिष्ठ सहायकों, ग्राम रोजगार सहायको का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया। प्रशिक्षण की शुरूआत में विकास अधिकारी पुरूषोत्तम पारीक ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रेल 2020 के अवसर पर सरकार द्वारा स्वामित्व योजना आरम्भ की गई। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायतीराज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासो से किया जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक नन्दकिशोर कुमावत सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीनगर ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजीटल मानचित्र तैयार किये जाकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सौपें जायेगे। गांवों की आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य और मानचित्रण कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायतों के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पटटा दिया जावेगा। स्वामित्व योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम की आबादी भूमि का मानचित्र ड्रोन के जरिये फोटोग्राफी तैयार किया जावेगां। फोटोग्राफी के उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप 1.0 में इमेजों अनुसार प्रत्येक भूखण्ड एवं निर्मित भवन का सर्वे- ग्राम स्तरीय सर्वे समिति-ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ट सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, संबंधित राजस्व ग्राम के वार्ड पंचों की समिति द्वारा किया जावेगा। सर्वे समिति द्वारा उस सम्पत्ति के मालिक का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाईल नम्बर, उस भूखण्ड की दिशाओं की स्थिति, क्षेत्रफल इत्यादि की जानकारी संकलित की जावेगी। सर्वे समिति द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर, ग्रामीणों की आपत्तियों का निस्तारण पंचायत कोरम, विशेष ग्राम सभा में निस्तारण कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को फाईनलाईज मैप हेतु भेजा जावेगा। फाईनलाईज मैप को एवं सूचियों को ग्राम पंचायत मे आज जन के अवलोकनार्थ रखा जावेगा। इसके आधार पर संबंधित लाभार्थियों को राजस्थान पंचायतीराज नियम- 1996 के अनुसार पटटा रजिस्ट्री करवा कर दी जावेगी।
संजय तोषनीवाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति अराई ने बताया कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु ड्रोन सर्वे का रोस्टर जारी कर दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, क.सहायक, ग्राम रोजगार सहायक अपने स्थानीय जन प्रतिनिधियो से समन्वय बनाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों का सहयोग लेते हुए कार्य करेगे।
दौलत सिंह राठौड सहायक विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत की हिस्सा पूर्ण पंचायत की भूमियों जिनकी किस्म गै.मु. हरडी, गै.मु.छापर,बारानी-3, बंजर-2 इत्यादि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है, जिन पर आबादी बसावट है, उन्हे ड्रोन सर्वे में लेना है। ऐसी समस्त भूमियां, जो आबादी भूमि के नाम दर्ज है, जिन पर मौके पर आबादी बसी हुई है व राजस्व जमाबन्दी मेें खातेदार श्री सरकार दर्ज है, जमाबन्दी के खाता संख्या 01 में दर्ज है या बिलानाम है, ऐसी भूमियों को आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के नाम करवा कर ड्रोन सर्वे करवाना है। ऐसी समस्त भूमियां, जो आबादी भूमि के नाम दर्ज है, जिन पर मौके पर आबादी बसी हुई है व राजस्व जमाबन्दी मेें आबादी विकास प्रयोजनार्थ दर्ज है। ग्राम पंचायत के नाम करवा कर ड्रोन सर्वे करवाना है। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारी, क.सहायक, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

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