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दिव्यांग युवती से जुड़ा मामला : एक लाख रुपए का लगा जुर्माना

दिव्यांग युवती को रेस्तरां में एंट्री नहीं देना पड़ा महंगा, संचालक और मैनेजर पर 1 लाख का जुर्माना

गुरुग्राम: व्हीलचेयर की मदद से DLF साइबर हब स्थित ‘रास्ता’ नाम के रेस्तरां में दिव्यांग को एंट्री नहीं देने पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के डिसेबल्ड पर्सन के स्टेट कमिश्नर ने रेस्तरां के संचालक और मैनेजर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 2 सप्ताह के अंदर यह राशि हेलेन केलर सोसायटी, सिरसा में जमा करवानी होगी। यदि इस आदेश की अवहेलना होती है तो आपराधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 21 दिसंबर को डिसेबल्ड पर्सन के स्टेट कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने जारी अपने आदेश में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्हें जानकारी मिली कि एक दिव्यांग को रेस्तरां में एंट्री नहीं दी गई। ये एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि युवती दिव्यांग थी और व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती थी। दिव्यांग ने विरोध किया तो उसके और उसके परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटिस एक्ट, 2016 के तहत दिव्यांग के अधिकारों का हनन है।

यह घटना बीती 12 फरवरी की रात की है। दिव्यांग ने अपनी आपबीती 13 फरवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से बताई थी। डिसेबल्ड पर्सन के स्टेट कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने 28 फरवरी को रेस्तरां के मालिक और मैनेजर को नोटिस जारी किया था। स्टेट कमिश्नर के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने पक्ष रखा कि उनकी तरफ से दिव्यांग से माफी मांग ली गई है। ये मामला आपसी रजामंदी से खत्म हो गया है।

वकील ने कहा कि 10 साल से इस बिजनेस में हैं। सभी कर्मचारियों को द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग दी हुई है। दुर्व्यवहार को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई है। थोड़ा विवाद हो गया था, जिसका मौके पर निपटारा कर दिया गया था। आरोपी के वकील ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। वे इस घटना के लिए माफी मांगते हैं। इस शिकायत को बंद करने का आग्रह आरोपी के वकील की तरफ से किया गया।

स्टेट कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि यदि दिव्यांग को हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र में शामिल नहीं किया है तो शेष समाज शामिल होने की उम्मीद नहीं कर सकता है। सिर्फ माफी मांगने पर उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रेस्तरां संचालक और मैनेजर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इस मामले में रेस्तरां संचालक ज्वॉय सिंह ने कहा कि वह शनिवार को इस मामले में जवाब देंगे।

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