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नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी जमानत पर रिहा

नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी जमानत पर रिहा

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उससे दुराचार करने के आरोपी गणेशपुर ब्यावर निवासी मुकेशराम की जमानत अर्जी स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने दिनांक 7/2/2021 को पुलिस थाना ब्यावर सिटी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी मुकेशराम बहला फुसला कर ले गया है । जिसके साथ आरोपी ने दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी मुकेशराम के साथ पीड़िता को अगस्त माह में दस्तयाब किया एवं आरोपी मुकेशराम के खिलाफ धारा-344,363,376(2) (n) भारतीय दंड संहिता व 3/4, 5(L)/ 6 पोक्सो प्रकरण मे मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी मुकेशराम के जमानत प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ द्वारा सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर आरोपी मुकेशराम को 100000 रुपये स्वयं के मुचलके व 50000 रुपए के दो जमानत मुचलके अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए गए ।
आरोपी मुकेशराम की पैरवी अधिवक्ता सुरेंद्र चणिया व अधिवक्ता पीयूष जैन के द्वारा की गई।

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