BIG NEWS: सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ
सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ
डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़
राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान, चंडीगढ़।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए थे कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त हो जाता है, तब उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं।
इसके बाद विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 36035/3/2009 स्था.(आरक्षण), नई दिल्ली दिनांक 10 जून 2009 जारी कर स्पष्ट किया है कि विभाग सेवा में आने से पहले दिव्यांगता से ग्रस्त हुए व्यक्ति और सेवा में आने के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त हुए व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करता। यदि कोई कर्मचारी सेवा में आने के बाद दिव्यांग हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस तारीख से वह दिव्यांगता संबंधी अपना वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
यहां स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त कर्मचारियों के साथ-साथ उन दिव्यांग कर्मचारियों को भी मिल सकेगी जिनकी नियुक्ति दिव्यांगता कोटे पर नहीं हुई है।
इस ज्ञापन में सभी मंत्रालयों विभागों इत्यादि से अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त ज्ञापन की विषय वस्तु के बारे में अपने नियंत्रण वाले सभी स्थापनाओं/ एस्टेब्लिशमेंट को सूचना प्रदान करें।

