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रद्द नहीं होगा भवानीपुर उपचुनाव, जिसमें ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रत्याशी हैं, को रद्द नहीं किया जाएगा और मतदान गुरुवार को ही होगा. एक जनहित याचिका में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के ‘संवैधानिक अनिवार्यता’ के तर्क को चुनौती दी गई थी.

वर्ष 2011 से 2016 तक ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र रही भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने पार्टी प्रमुख को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस सीट पर अब ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) की युवा नेता 41-वर्षीय प्रियंका टिबरेवाल से होगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में ही वकील हैं.

राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली ममता बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव जीतना ज़रूरी है, ताकि वह पद पर बनी रहे सकें. उपचुनाव परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

संविधान के अनुसार, किसी भी शख्स को मंत्री बनने के छह माह के भीतर विधानसभा या विधानपरिषद में चुना जाना अनिवार्य होता है.

दरअसल, मार्च-अप्रैल, 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी राज्य की नंदीग्राम सीट पर BJP के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं.

BJP के लिए भी भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पदच्युत करने में नाकामी हासिल होने के बाद भवानीपुर में पूरी ताकत झोंक रखी है.

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