अजमेर में मकर संक्रांति पर्व पर धारा 144 लगाई:चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
अजमेर में मकर संक्रांति पर्व पर धारा 144 लगाई:चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । अजमेर जिले में मकर संक्रान्ति पर चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा) उपयोग किए जाने की आशंका है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिससे धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है।
इसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों के जान को खतरा रहता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुंचता है तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या और खतरे के निवारण के लिए धातु निर्मित मांझे के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया गया है।
उन्होंने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके चाइनीज़ मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग निषेध एवं प्रतिबंधित किया गया है। चाइनीज़ मांझों को भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने वाले के विरूद्व यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंधित रहेगा।

