अभियुक्तों के बचाव के लिए सहायता स्कीम होगी चालू
अभियुक्तों के बचाव के लिए सहायता स्कीम होगी चालू
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा अधिवक्ताओं की नियुक्ति
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत वंचित व अभावग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए पूर्णकालिक प्रतिरक्षा अधिवक्ता स्कीम को चालू करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अयोग्यता के कारण न्याय से बंचित नहीं हो पाये। यह प्रतिरक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत अपराधिक मामलों में प्रत्येक स्तर पर यहां तक कि गिरफ्तारी के समय एवं रिमाण्ड के स्तर पर और विचारण के समय तथा अपील में भी अभियुक्तों की पैरवी की जायेगी ताकि लोगों को समयपूर्ण विधिक सहायता मिल सके और उनके लिए सक्षम विधिक सहायता प्राप्त हो सके। जो कि व्यवसायिक तौर पर वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, एक डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, एक सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। जिसकी अंतिम तिथि 31.01.2023 है। इसके लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिरण, जयपुर की बेवसाईट www.rsla.gov.in एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर की बेवसाईट पर विस्तृत गाइडलाईन एवं आवेदन-पत्र मय विज्ञप्ति जारी कर दिये गये हैं। इच्छुक अधिवक्तागण अपने आवेदन-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में जमा करावें।

