घर में घुसकर मारपीट के आरोपी दोषमुक्त
घर में घुसकर मारपीट के आरोपी दोषमुक्त
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । नसीराबाद कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा सांधू ने घर में घुसकर मारपीट के आरोपी कहार मोहल्ला नसीराबाद निवासी दिनेश मेहरा, चंद्रशेखर मेहरा, महेंद्र, नरेंद्र एवं श्रीमती ममता को दोषमुक्त कर बरी किया। प्रकरण के तथ्य के अनुसार 2 जुलाई 2010 को कहार मोहल्ला नसीराबाद, निवासी दिलीप पुत्र नोरत मल कहार ने थाने में रिपोर्ट देकर पड़ोस में रहने वाले 14 व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर टीवी, फ्रीज, घरेलू सामान तोड़ने, घर वालों के साथ धारदार हथियारों चाकू, तलवारों, पंच व बैस बाल के डंडों से मारपीट करने, घर में लूटपाट करने तथा मोबाइल व अन्य कीमती सामान ले जाने का आरोप लगाया था । जिस पर जांच करने के बाद सिटी पुलिस थाना नसीराबाद के द्वारा 6 व्यक्तियों के खिलाफ चालान बनाकर प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान एक आरोपी चेतन कहार की मृत्यु हो गई । अन्य आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ललित नारायण मेहरा, नवाब कुरैशी, अनिल पवार, हेमंत शेखर, पंकज वर्मा, सद्दाम हुसैन व अनूप पारचे की बहस सुनकर तथा उनके तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने सभी आरोपी गणों को दोष मुक्त कर बरी किया।

