सरकार ने बदले किराएदारों के लिए नियम,यह हैं प्रक्रिया
भोपाल. मध्य प्रदेश में अब किराये पर घर लेकर रहने वालों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। वर्ष 2022-2023 के बजट को पेश करते हुए सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि, अब एक साल से कम के किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए फिक्स रहेगी। अब से किरायेदार 100 रुपए के स्टाम्प पर ही रेंट एग्रीमेंट कर सकेंगे। बता दें कि, अब से पहले रेंट एग्रीमेंट में 100 रुपये के स्टाम्प को मान्य नहीं माना जाता था।
हालंकि, महिलाओं को अभी जमीन-जायदाद की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी में मिलने वाली 2 फीसदी की छूट 31 मार्च के बाद जारी रहेगी या नहीं, इसपर सरकार की ओर से फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस हिसाब से देखें तो आने वाली 31 मार्च तक तो महिलाएं 2 फीसदी की छूट का लाभ उठा सकती हैं।
इन जगहों पर कम होगा स्टाम्प शुल्क
बजट प्रावधानों के अनुसार, प्रदेश सरकार किरायानामा, बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को घटाने जा रही है। फिलहाल, इसकी दर 0.25% से लेकर 0.75% तक है। माना जा रहा है कि, इससे आम जन से लेकर उद्योगपतियों तक को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट में इसकी घोषणा की है। यानी अब सरकार प्रतिशत के बजाय फिक्स राशि पर स्टाम्प शुल्क वसूलेगी।
कहां कितना स्टाम्प शुल्क
एक साल से कम किरायेनाने पर सिर्फ 100 रुपए ही ड्यूटी चुकानी होगी। 20 करोड़ रुपए से कम के बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। 20 करोड़ से ऊपर के लोन ट्रांसफर पर पहले की ही तरह 0.25% स्टाम्प ड्यूटी लगती रहेगी। जबकि, बैंक गारंटी पर अभी 0.25% शुल्क चुकाना पड़ता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि, इसपर कितना स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा। अभी प्रस्ताव आना बाकी है।