सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका! प्रोजेक्ट के दो टावर गिराने का दिया आदेश, जानिए क्या होगा खरीदारों का?
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के दो टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया. तीन महीने में गिराना होगा दोनो टावर.
नई दिल्ली. नोएडा में रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertechs ) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स एंड स्यान यावे-16 और 17 को अवैध ठहराया है और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तीन महीने में इन्हें गिराना का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटाकार लगाते हुए कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिल कर गैर कानूनी काम कर रहे है. बिल्डर अपने पैसे के बल पर हर तरह का उलंघन कर रहे हैं. नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर का गठजोड़ है.
जानिए क्या होगा खरीदारों का
शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट मालिकों का पैसा वापस करना होगा. 12 परसेंट सालाना का ब्याज देना होगा.