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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के लिए विशेष अभियान 23 व 24 को

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के लिए विशेष अभियान 23 व 24 को

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के लिए 23 व 24 नवम्बर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 23 नवम्बर को चिन्हित मतदान केन्द्रों पर विशेष सभा एवं बैठक होगी। इसी तरह 24 नवम्बर को मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान चलेगा। इसमें मतदाता अपना नाम जुड़वा, हटा या संशोधित करा सकते हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक एक जनवरी 2025 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक बीएलओ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अजमेर उत्तर (100) के लिए मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक शनिवार 23 नवम्बर को चिन्हित मतदान केन्द्र भवनों पर की जाएगी। इसमें मतदाता सूचियों का पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। बैठकों में स्थानीय निकायों के अधिकृत प्रतिनिधि मृत व्यक्तियों की सूची के साथ उपस्थित रहेंगें, साथ ही साथ बीएलओ द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। मतदाता नजदीकी ग्राम सभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के बैठक में उपस्थित होकर बीएलओ के माध्यम से अपना नाम जुड़वा, संशोधित अथवा हटवा सकता है । आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार रविवार 24 नवम्बर को आयोजित विशेष अभियान के तहत मतदाता संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र 6, 6बी, 7 तथा 8 ऑनलाईन भरवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन संभव नहीं है तो ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वयं बीएलओं उसी दिन इसे वोटर हेल्पलाइन एप से ऑनलाईन एन्ट्री करेंगे।
अर्हता दिनांक एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले तथा 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जो एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकेगें, नवमतदाताओं को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु एनवीएसपी पोर्टल एवं मोबाइल ऎप (वोटर हेल्पलाईन) का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना है। साथ ही संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ के माध्यम से भी मतदाता आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवा सकता है। आवेदन भरते समय आवेदक स्वयं का मोबाईल नम्बर ही अंकित करें ताकि ई-ईपीक डाउनलोड किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता स्वयं भी घर बैठकर मोबाइल एप (वोटर हेल्पलाइन) से आवेदन पत्र भर सकते है अथवा संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाया जा सकता है। मतदाता द्वारा किसी प्रकार की जानकारी एवं सहायता हेतु जिले में स्थापित जिला सम्पर्क केन्द्र के टोल फ्री 1950 से भी सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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