बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे शोभायात्रा व जुलूस
बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे शोभायात्रा व जुलूस
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने जिले में बिना पूर्व अनुमति के शोभायात्रा, प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम व रैली आदि पर प्रतिबंध लागू किया है। आयोजकों को अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी एवं उपखण्डों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से ऎसे आयोजनों की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत अजमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू होंगे। इसके तहत अजमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर बिना पूर्व अनुमति के शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। अजमेर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अजमेर नगरीय सीमा क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उक्त आयोजनों के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी अनवार्य होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 9 (30) गृह-5/2016 दिनांक 08-04-22 में जारी दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा उक्त के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188, 269 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।

