हाईकोर्ट से दिव्यांग को राहत:250 किलोमीटर दी नियुक्ति
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारी को नियमों के विपरीत जाकर गृह जिले में नियुक्त नहीं करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया (Court on in divyang appointment out of home district) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की!-->…