दिव्यांगो के लिए अच्छी खबर,अब मिलेगी राहत
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
उत्तराखंड। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य के सामान्य युवक, युवतियों के द्वारा दिव्यांग युवक, युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग युवक अथवा युवती से शादी करने पर दंपत्ति को 25 हजार रु की प्रोत्साहन अनुदान देती है। अगर आप भी उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल्स।
क्या है इस योजना के उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मान युवक, युवती द्वारा दिव्यांग युवक, युवती से विवाह करने पर दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के लाभ
उत्तराखंड सरकार की इस योजना के अंतर्गत अगर समान युवक द्वारा दिव्यांग युवती से विवाह किया जाता है, तो फिर विवाह करने पर दंपत्ति को 25 हजार रु की अनुदान राशि दी जाएगी।
क्या है इस योजना में आवेदन करने की पात्रता
अगर दंपत्ति उत्तराखंड के मूलनिवासी हो या फिर उत्तराखंड में कम से कम 5 वर्ष अधिवास किया हो, तो फिर वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर दंपत्ति में से कोई भी सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित ना किया गया है, तो फिर वह भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस योजना में आयु पात्रता की बात करें, तो शादी के समय युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वही व युवती की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । इसके साथ ही दंपत्ति मैं से कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।