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देरांठू के पिन्टू रावत हत्याकांड के चोथे आरोपी के खिलाफ हुआ गिरफ्तारी वारंट जारी

देरांठू के पिन्टू रावत हत्याकांड के चोथे आरोपी के खिलाफ हुआ गिरफ्तारी वारंट जारी

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम देराठु में लगभग एक वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या के मामले में सदर थाना पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक जने को आरोपी नहीं बनाया। नामजद आरोपी को आरोपी नहीं बनाने को लेकर राजकीय अभिभाषक ने अदालत के समक्ष उसे आरोपी बनाने के लिए आवेदन किया। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी के विरुद्ध हत्या के आरोप में प्रसंज्ञान लेते हुए उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए।प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ग्राम देराठु निवासी रामराज सिंह पुत्र शैतान रावत ने 4 अक्टूबर 2022 को सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसके चाचा का लड़का पिन्टू रावत कुण्ड की रानी माताजी के स्थान पर गरबा देख रहा था। अचानक उसके फोन पर फोन आया और वह वहां से उठ कर चला गया।जब उसने उसे बार-बार फोन किया तो उसने रात्रि लगभग 2.38 बजे फोन उठाया और उसे बताया कि वह गिरधारी रणवा के बाहर पडा है और उसकी हालत खराब है उसे लेने आजा।जब वह उसे लेने गया तो उसके पूरे शरीर पर चोटो के निशान थे। उसके पूरे शरीर पर जलाने के भी निशान थे।जब उसने घायल पिंटू से पूछा तो उसने बताया कि सुरेंद्र पुत्र गिरधारी, गिरधारी पुत्र श्री किशन ,प्रधान पुत्र श्रीकिशन व हनुमान पुत्र श्रीकिशन ने उसके मुंह में कपड़ा ढूस कर कमरे में बंद कर मारपीट की।पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर बाद अनुसंधान तीन आरोपियों सुरेंद्र,गिरधारी व प्रधान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया । वह चौथे आरोपी हनुमान को हत्या के आरोप से निकाल दिया। अपर लोक अभियोजक राजेश सुकरिया ने अपर सेशन न्यायालय के समक्ष धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता में एक आवेदन पेश कर चौथे नामजद हनुमान को अभियुक्त बनाने की प्रार्थना की। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नवीन मीणा ने उक्त आवेदन स्वीकार कर हनुमान के विरुद्ध हत्या के आरोप में प्रसंज्ञान लेते हुए उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश दिया है।

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