आठ करोड़ के टेंडरों को नियम विरुद्ध जारी करने के मामले में प्रस्तुत जनहित के वाद की सुनवाई कर न्यायालय ने किया प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब
आठ करोड़ के टेंडरों को नियम विरुद्ध जारी करने के मामले में प्रस्तुत जनहित के वाद की सुनवाई कर न्यायालय ने किया प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । सरवाड नगर पालिका द्वारा नाली एवं रोड निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये के टेंडर नियम विरुद्ध जारी करने के मामले में शहर के निवासी अब्दुल मजीद पुत्र मनान खा गुराक, अहमदनूर पुत्र शहाबुद्दीन तंवर एवम अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल कलाम ने अधिवक्ता शेलेन्द्र कुमार जैन, फ़रीद मोहम्मद शेख, प्रह्लाद माली एवं दौलत सिंह के जरिये अध्यक्ष नगर पालिका सरवाड,अधिशासी अधिकारी , कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सरवाड,उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर, निदेशक स्वायत शासन विभाग जयपुर,अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता , सहायक अभियंता नगर निगम अजमेर,जिला कलेक्टर अजमेर एवं देशराज मीणा कनिष्ठ अभियंता आदि के विरुद्ध सरवाड स्थित सिविल न्यायालय में एक जनहित का वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा पाबंद करने की प्रार्थना की । वही न्यायालय ने उक्त वाद की सुनवाई कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय में तलब किया।जानकारी के अनुसार प्रस्तुत वाद में वादीगण ने बताया कि नगर पालिका सरवाड द्वारा 30 सितंबर 2022 को ई निविदा सूचना 31/2022–23 जारी की गई थी तथा उक्त निविदा को खोलने की तारीख 15 अक्टूबर 2022 निश्चित करते हुए सरवाड शहर में लगभग चालीस स्थानों पर नाली व रोड निर्माण हेतु लगभग आठ करोड़ रुपये के टेंडर निकाले गए और इस निविदा में बीस शर्ते अंकित की गई थी । लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक व दो द्वारा उक्त टेंडर नियम विरुद्ध जारी किए जाने के सन्दर्भ में वादीगण एवं नगर पालिका सरवाड के पार्षदगण द्वारा कई शिकायतें प्रतिवादीगण के कार्यालय एवं विभागों में कई गई और समाचार पत्रों में उक्त अवैधानिक टेंडरों के बारे में प्रमुखता से समाचार भी प्रकाशित किए गए । जिससे उक्त टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया गया । इसके बाद प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा नाजायज एवं अनाधिकृत तरीके से कानून व नियमो के विरुद्ध 13 जनवरी 2023 को उक्त टेंडर प्रक्रिया को खोला गया । जिसके सम्बन्ध में भी वादीगण एवं पार्षदों द्वारा इनके विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई तथा नियम विरुद्ध जारी किए गए उक्त टेंडरों के सम्बंध में वादीगण एवं नगर पालिका सरवाड के पार्षदगण द्वारा प्रतिवादी संख्या एक व दो एवं उनके उच्चाधिकारी चार, पांच व नो के कार्यालय में भी लिखित में शिकायत प्रस्तुत की । लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नही किए जाने से उक्त प्रतिवादी संख्या एक व दो के हौसले बुलंद हो गए तथा उनके द्वारा उक्त शिकायतों की परवाह किए बिना नियम विरुद्ध खोले गए टेंडरों के आधार पर ठेकेदारों को वर्क आर्डर जारी कर दिए गए । जो पूर्णत गलत थे । प्रस्तुत वाद में बताया कि उक्त निविदा में जारी किए गए कार्यो में किसी प्रकार के जी शेड्यूल तथा उक्त निविदा में किस प्रकार व किस रूप से कार्य करवाया जाना है का उल्लेख नही है । फिर भी उक्त प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा कानून व नियमो की परवाह किए बिना ही मौके पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया । जो पूर्णत गलत व अविधिक है। प्रस्तुत वाद में बताया कि 30 सितंबर 2022 को जारी निविदा में उक्त प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा अवैध तरीके से उन स्थानों के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिए गए जिन स्थानों पर पहले से ही सी सी रोड,नाली व ड्रेनेज आदि बने हुए है । फिर भी राजकीय राशि का दुरुपयोग कर उक्त राशि को हड़प करने की नीयत से प्रतिवादीगण की मिलीभगत से ठेकेदारो द्वारा मौके पर उक्त दुरूस्त सड़को पर ही सड़क प सड़क का पुनः निर्माण करवा रहे है। प्रस्तुत वाद में बताया कि 12 मई 2023 को क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी सरवाड को वादीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर बताया गया कि ठेकेदारों द्वारा मौके पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर पूर्व में निर्मित सड़को पर ही पुनः सड़क निर्माण कार्य करवा रहे है । जिससे आमजन के मकानों की कुर्सी जो सड़क लेवल से कम ऊँचाई पर है तथा उनके मकान अब रोड पर रोड बनने से सड़क तल से नीचे हो जाने से बरसात का व गन्दा पानी उनके मकानों में घुसने लग जाएगा । जिससे गम्भीर बीमारियां पैदा होने की संभावना बनी रहेगी । एवं नालियों की गहराई बढ़ जाने से उनमें लगातार गन्दा पानी भरा रहेगा । जिससे लोगो के मकान क्षतिग्रस्त होने व गंदगी से गम्भीर बीमारियां बढ़ जाने व संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा । लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण आमजन की भावनाओ की कद्र नही कर मात्र लीपापोती कर करोड़ो रूपये हड़प करने की नीयत से फर्जी तकनीकी प्रतिवेदन व अविधिक प्रक्रिया से जारी टेंडरों के आधार पर सड़क पर सड़क बना रहे है। प्रस्तुत वाद में बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निविदा में जारी सड़क निर्माण की जाने वाली सड़को, नाली आदि में से 80 प्रतिशत सड़के लगभग एक से डेढ़ वर्ष की अवधि में ही निर्मित हुई है तथा प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा प्रतिवादी संख्या 6, 7 एवम 8 से मिलीभगत कर मौके पर निर्मित सड़को की तकनीकी जांच किए बिना ही जी शेड्यूल बनाकर निविदा जारी की गई। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन को मौके पर ले जाकर अवैध कार्य को दिखाया जिस पर प्रतिवादी संख्या तीन ने कहा कि मौके पर सड़क पर सड़क बन रही है । जिसके खिलाफ में कुछ नही करूंगा ओर में फर्जी एम बी भरकर उनका भुगतान करवाऊंगा ओर तुम मेरा कुछ नही बिगाड़ पाओगे ओर धमकी दी कि में पहले नगर पालिका मालपुरा में कार्यरत था जहां पर मैने लगभग 40 फाइलों को जलाकर नष्ट करवा दिया जिस पर भी मेरा कुछ नही बिगड़ा ओर यहां पर भी में ऐसे ही फाइलों को नष्ट करवा दूंगा ओर टेंडरों के नामोनिशान मिटा दूंगा ओर ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अपने अवैध कृत्य में सफल हो जाते है तो वादीगण एवं आमजनता के साथ अन्याय होगा। प्रस्तुत वाद में वादी गण ने बताया कि निविदा 31/2022–23 में अंकित किए गए कार्यो के क्रम संख्या 26 से 29 तक के आधार पर उन स्थानों पर कार्य करवाए जाने हेतु उतारू हो रहे है जहां पर कोई भी आबादी नही है तथा किसी प्रकार का पट्टाधारी नही है तथा वहां मात्र कृषि भूमिया स्थित है। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने न्यायालय से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने की प्रार्थना की वही न्यायालय ने उक्त वाद की सुनवाई कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय में तलब किया।